Sports News: महिला पहलवानों के यौन शोषण का आरोप झेल रहे भारतीय कुश्ती संघ (WFI) के पूर्व अध्यक्ष BJP सांसद बृजभूषण को बड़ी राहत मिली है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने बृजभूषण और संघ के सेक्रेटरी विनोद तोमर को मंगलवार को 25-25 हजार के निजी मुचलके पर अंतरिम जमानत दे दी।
सुनवाई के दौरान बृजभूषण के वकीलों ने कहा कि दिल्ली पुलिस ने बिना जांच के चार्जशीट दायर की है। इन केसों में 5 साल से ज्यादा सजा का प्रावधान नहीं है।दिल्ली पुलिस से पूछा- जमानत के लिए आपके क्या तर्क हैं?। इस पर दिल्ली पुलिस ने कहा-हमने बृजभूषण को गिरफ्तार नहीं किया है, लेकिन जमानत देने में शर्त तो होनी ही चाहिए। इस पर कोर्ट ने बृजभूषण को 20 जुलाई तक अंतरिम जमानत दी।
कोर्ट ने कहा कि इस मामले में गुरूवार यानी 20 जुलाई को दोपहर साढ़े 12 बजे रेगुलर जमानत पर सुनवाई होगी। बृजभूषण कोर्ट के सम्मन के बाद यहां पेश हुए थे। बृजभूषण को जमानत की राहत उनके खिलाफ प्रदर्शन करने वाले पहलवान विनेश फोगाट, संगीता फोगाट, बजरंग पूनिया और साक्षी मलिक के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। जो लगातार उनकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे।