डीएम देहरादून सोनिका ने शत्रु संपत्ति मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए वहां काबिज लोगो को 15 दिनों में अवैध कब्जा छोड़ने को कहा है, इस मियाद के खत्म होते ही जिला प्रशासन बल पूर्वक इस संपत्ति को खाली करवाएगा। ये मामला पिछले चालीस साल से जिला अधिकारी अदालत में चल रहा था।
आज इस मामले में डीएम सोनिका ने फैसला सुना दिया।
नैनीताल में भी मेट्रोपॉल शत्रु संपत्ति को सरकार ने अपने कब्जे में लेने के लिए यही प्रक्रिया अपनाई थी और इस बारे में हाई कोर्ट नैनीताल ने भी दिशा निर्देश दिए थे। जिलाधिकारी की अदालत से शत्रु सम्पत्ति पर काबिज 17 लोगों को 15 दिन के भीतर अध्यासन छोड़ना होगा और अध्यासन न छोड़े जाने की दशा में पुलिस की मदद से उनका स्थान खाली करा दिया जाएगा।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शत्रु संपत्ति मामले में सख्त रुख अपनाया हुआ है, उन्होंने डीएम सोनिका को सख्ती से निर्देशित किया है कि वो इन संपत्तियों को अपने कब्जे में लेकर उनकी हद बनाएं और बोर्ड लगाए इस संपत्ति को देहरादून के हित में उपयोग में लाए जाने की योजना बनाई जाए।