मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रशासन, पुलिस व परिवहन विभाग को सड़कों पर गति-सीमा निर्धारित करने के आदेश दिए थे। इसी क्रम में परिवहन विभाग व पुलिस की ओर से देहरादून जिले में गति-सीमा निर्धारित कर दी गई है। निर्धारित गति-सीमा का पालन न करने वालों पर अब मोटर वाहन अधिनियम के तहत चालान और चालक का ड्राइविंग लाइसेंस तीन माह के लिए निलंबित करने की कार्रवाई की जाएगी।
अग्निशमन वाहन, एंबुलेंस, पुलिस वाहन, कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने में लगे सैन्य बल तथा अर्ध सैन्य बल के अलावा प्राकृतिक आपदा प्रबंधन लिए प्रयुक्त वाहनों के लिए स्पीड लिमिट का नियम लागू नहीं होगा। पुलिस डिजीटल साइन बोर्ड के माध्यम से चालान कर वीडियो सहित नोटिस वाहन चालक (मालिक) के घर भेजेगी। सड़क हादसों का मुख्य कारण तेज गति से वाहन दौड़ाना है, जिस कारण प्रदेश में कई लोग अपनी जान गंवा देते हैं।